गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल@विदिशा रमाकांत उपाध्याय/
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होगी। जिसमे पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण करवा सकेंगे। इससे पक्षकारों के समय व धन की बचत होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विदिशा द्वारा पक्षकारों से अपील की गयी है कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकबरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी.(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर तथा बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु रखा जाएगा ।