समर्थन मूल्य के लिए 14 तक होंगे पंजीयन

गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा रविकांत उपाध्याय/ 

 

                खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर धान एवं मोटे अनाज का पंजीयन कार्य 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि विदिशा जिले में उपार्जन हेतु ई पंजीयन कार्य पोर्टल पर प्रचलित है इसके लिए जिले में कुल 37 पंजीयन केन्द्र संचालित किए जा रहे है।

                विकासखण्डवार पंजीयन कार्य हेतु केन्द्रो की संख्या इस प्रकार से है। विदिशा में 13, बासौदा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर, कुरवाई सहित प्रत्येक में क्रमशः तीन-तीन, सिरोंज में चार, शमशाबाद, लटेरी एवं त्योंदा में दो-दो तथा नटेरन एवं पठारी तहसील में एक-एक पंजीयन केन्द्र संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त केन्द्रो पर पंजीयन कार्य 15 सितम्बर से जारी है जो 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। पंजीयन के लिए प्रातः सात बजे से सायं छह बजे तक समस्त शासकीय दिवसों में जारी रहेगा।

                जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने पंजीयन स्थल पर पंजीयन किया जाएगा उनमें भू-स्वामी कृषकों का पंजीयन, एमपी किसान एप समिति स्तर पर स्थापित केन्द्र तथा सिकमीदार एवं वनाधिकार पटटाधारी कृषकों का पंजीयन समिति स्तर पर स्थापित केन्द्रो पर होगा।

                पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेंज –

                विगत खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में जिन किसानो द्वारा पंजीयन कराया गया था ऐसे किसानो को खरीफ वर्ष 2021-22 में पंजीयन हेतु दस्तावेंज देने की आवश्यकता नही होगी। किसानो के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नम्बर, बैंक खाता, मोबाइल नम्बर में ही किसान परिवर्तन करा सकेंगे जिसमें संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेंज प्रमाण स्वरूप पंजीयन केन्द्र पर लाना होगा। नवीन कृषकों को जिन्होंने विगत वर्ष पंजीयन नही कराया है ऐसे किसानो को समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नम्बर बैंक खाता, मोबाइल नम्बर की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

                वनाधिकार पट्टाधारी, सिकमीदार किसानो को वन पट्टा एवं सिकमी के वैध अनुबंध की प्रति उपलब्ध करानी होगी। किसानो का भुगतान सीधे बैंक खातो में किया जाएगा। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत बैंक एवं जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। जन-धन, ऋण,नाबालिग, बंद एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते पंजीयन में मान्य नही होंगे। किसान के बोए गए रकवे एवं फसल की जानकारी गिरदावरी डाटाबेस से ली जाएगी। गिरदावरी में दर्ज भूमि एवं बोई गई फसल में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावे आपत्तियां करना होगा। आपत्तियो का निराकरण उपरांत संशोधित जानकारी प्राप्त होने पर पंजीयन किया जाएगा।