Vidisha त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया से अवगत हुए मीडियाकर्मी

कलेक्टर ने पत्रकार व राजनैतिक दलो को दी जानकारी, शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित, कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित,

गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा रविकांत उपाध्याय/

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने राज्य निर्वाचन आयेग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 का कार्यक्रम जारी होने के उपरांत रविवार को प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों को आमंत्रित कर निर्वाचन प्रक्रिया के लिए तिथिवार सम्पादित होने वाले कार्यो की जानकारी दी।

कलेक्टर भार्गव ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम को रेखांकित करते हुए बताया कि विदिशा जिले के विकासखण्डो हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार तीनो चरणों में मतदान प्रक्रिया संपादित होगी। प्रथम चरण के तहत विदिशा जिले के बासौदा एवं विदिशा विकासखण्ड में, द्वितीय चरण अंतर्गत कुरवाई एवं ग्यारसपुर में तथा तृतीय चरण अंतर्गत सिरोंज, नटेरन एवं लटेरी विकासखण्ड में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि नाम निर्देशन प्राप्ति हेतु जनपदों की पंचायतों को क्लस्टर में विभक्त किया गया है। अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र के साथ कौन-कौन से दस्तावेंज संलग्न करेंगे कि भी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से निर्वघ्न सम्पन्न कराने तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ततसंबंध में प्राप्त दिशा निर्देशो की विस्तृत जानकारी उनके द्वारा दी गई है।

कलेक्टर श्री भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के संबंध में भी जानकारी दी। इसके अलावा मीडियाकर्मियों की निर्वाचन संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान भी उनके द्वारा किया गया है।

पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया निर्वघ्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। उन्होंने संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रोंं की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले बल के संबंध में भी जानकारी दी हैं उन्होने बताया कि जिले में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है किसी भी मतदाता को कोई भी भयभीत नही कर सकता है यदि कही ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सघन जांच पडताल के संबंध में भी जानकारी दी।

नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई पत्रकार वार्ता में सम्मानीय मीडियाबंधुओं के अलावा अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंहजिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसटउप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग, जनसंपर्क अधिकारी बीडी अहरवाल मौजूद थे।

राजनैतिक दलो को दी गई जानकारी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने आज राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों की बैठक आहूत कर उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के तहत सम्पादित होने वाले निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी हैं।

नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर श्री भार्गव ने पंचायत निर्वाचन के लिए निर्धारित आदर्श आचरण संहिता, मतदान केन्द्रों की संख्या, मतदाताओं की संख्या के अलावा पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से तथा जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु मतदाता अपने मतो का प्रयोग ईव्हीएम से करेंगे। निर्वाचन के उपरांत मतगणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया है साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को उन्होंने बताया कि विदिशा जिले की जनपद पंचायतों में तीनो चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया संपादित होगी। तदानुसार प्रथम चरण के तहत बासौदा एवं विदिशा विकासखण्ड में, द्वितीय चरण अंतर्गत कुरवाई एवं ग्यारसपुर में तथा तृतीय चरण अंतर्गत सिरोंज, नटेरन एवं लटेरी विकासखण्ड में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की प्रक्रिया संपादित की होगी। प्रथम चरण का मतदान छह जनवरी 2022 को, द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी को तथा तृतीय चरण का मतदान 16 फरवरी को होगा। तीनो चरणों में मतदान का समय प्रातः सात बजे से अपरान्ह तीन बजे तक का नियत किया गया है।

कलेक्ट्रेट, उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय परिसर में धारा 144 प्रभावशील 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने विदिशा जिले के क्षेत्रांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर में निर्वाचन प्रक्रिया अवधि में कानून व्यवस्था बनाएं रखने व आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए कलेक्ट्रेट परिसर तथा विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर में सम्पूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसो के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी

जिला दण्डाधिकारी उमांशकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर की पंचायत सीमा के भीतर की समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटल एवं लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारियाँ संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ततसंबंधी कार्यवाही संबंधितों को हर रोज आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। जारी आदेश संबंधिता क्षेत्रों में 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया जिले में सुव्यवस्थित रूप से निर्वहन सम्पन्न हो को ध्यानगत रखते हुए जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 23 फरवरी 2022 तक के लिए निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। अतः आग्नेय शस्त्र 23 फरवरी 2022 तक संबंधित थाने में रखे जाए का भी उल्लेख आदेश में है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कानून एवं व्यवस्था के कार्य में संलग्न पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागो में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमो के अधिकारी, कर्मचारी, बैंकगार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा।

कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमांशकर भार्गव ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन एवं ग्यारसपुर विकासखण्डों में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया वर्ष 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के नियंत्रित उपयोग से होने वाली जनपरेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत 23 फरवरी 2022 तक के लिए विदिशा जिले के पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पूर्व उल्लेखित विकासखण्डों की सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है।

लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति विहित प्राधिकारी की के द्वारा पंचायत क्षेत्र में सुबह छह से रात्रि दस बजे तक प्रदाय की जाएगी।

ट्रक, जीप, टेम्पों, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में जप्त कर लिए जावेंगे।
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए कार्यक्रम जारी होने के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने पंचायत क्षेत्रांतर्गत मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता (दल) गठित करने के आदेश जारी कर दिए है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान चुनाव प्रसार, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा विदिशा, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, नटेरन, ग्यारसपुर की पंचायत सीमा में किसी शासकीय एवं अशासकीय भवनो पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है। विद्युत, टेलीफोन खंबो पर झंडियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए उक्त पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है।

गठित दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता स्थानीय थाना प्रभारी, टीआई के सीधी देखरेख में कार्य करेगा। दस्ते के सहयोग के लिए संबंधित थाना का एक सहायक उप निरीक्षक, पटवारी, पंचायत के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा लोक सम्पत्ति विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे, गेरू, चूना, कुची, बांस एवं सीढी आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

यदि किसी चुनाव में लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाना में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।

थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतो को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन रिटर्निंग आफीसर (पंचायत) अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

आग्नेय शस्त्रों एवं घातक हथियारो के प्रदर्शन पर रोक

जिला दण्डाधिकारी श्री उमाश्ांकर भार्गव ने विदिशा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 प्रक्रिया के दौरान लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिले में आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारो का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन ना हो इसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया है। जारी आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश संबंधितों को दिए है। उक्त आदेश त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की अवधि 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

सात लाख 99 हजार 608 मतदाता मतो का प्रयोग करेंगे

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के अंतर्गत जिले के सात लाख 99 हजार 608 मतदाता अपने मतो का प्रयोग 1536 मतदान केन्द्रो पर करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि विदिशा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत अंतर्गत पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से मतदान होगा जबकि जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए ईव्हीएम से मतदाता अपने मतो का प्रयोग कर सकेंगे।

विदिशा जिले की सातो जनपद पंचायतों की कुल ग्राम पंचायतें 577 ग्राम पंचायतों में 8842 पंच वार्ड 8842, 163 जनपद वार्ड तथा 19 जिला वार्ड के लिए निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होगी। कुल मतदाता में पुरूष 424602 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 374994 शामिल है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 1536 मतदान केन्द्रों में से 1118 सामान्य, 331 संवेदनशील तथा 87 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र शामिल है। निर्वाचन प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु जिले की सातो जनपद पंचायतों के लिए 150 जोनल (सेक्टर अधिकारी) नियुक्त किए गए है जबकि 25 रिजर्व रखे गए है। इस प्रकार कुल 175 जोनल अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

विकासखण्ड स्तरीय आरो-एआरओ एवं क्लस्टर की जानकारी इस प्रकार से हैं। कुल 58 सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किए गए है जबकि 22 रिजर्व हैं। सातो विकासखण्डों की पंचायतों को 58 क्लस्टर में विभक्त किया गया हैं इन क्लस्टरों पर नियुक्त सहायक रिटर्निंग आफीसरों के द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की जाएगी।