शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक
आरपीडी एक्ट पर स्व-अध्ययन प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता के प्रमाणीकरण के लिए सिवनी एवं बालाघाट जिले के मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रुप से वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय एवं क्षेत्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र भारत सरकार एवं साइट सेवर्स संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया। आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश संदीप रजक ने सिवनी एवं बालाघाट जिले में सभी 21 प्रकार के दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र जारी करने में आ रही समस्याओं के लिए इस कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताया। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को इनकी बारीकियों को समझकर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया।
क्षेत्रीय दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉ. गणेश जोशी ने विस्तृत रूप से प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। जिलों से शामिल हुए चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी-अपनी शंकाओं को प्रकट किया, जिसका निराकरण डॉ. गणेश जोशी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडी) 2016 पर आधारित स्व-अध्ययन और प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी आयुक्त नि:शक्तजन श्री संदीप रजक एवं अतिथियों द्वारा किया गया।