कृषि मण्डी से चोरी करने बाले को मिली 6 माह की सजा व जुर्माना

गेहूं का कट्टा चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 06 माह की सजा व जुर्माना

गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @विदिशा रविकांत उपाध्याय/

विदिशा जेएमएससी न्यायालय  पंकज बूटानी की अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों व कथन से दोषी मानते हुए आरोपी मुकेश उम्र-30 वर्ष निवासी विदिशा को धारा 379 भादवि के तहत  06 माह का कारावास एवं 500/-रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में शासन की और से पैरवी कर्ता सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी सुश्री किरण काॅपसे से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी कृषि मंडी सचिव विदिशा ने दिनांक 03.07.2012 को थाना सिविल लाईन विदिशा में शिकायत दर्ज कराई थी कि नवीन मंडी प्रांगण मिर्जापुर समर्थन मूल्य के गेहूं परिवहन किया जा रहा था कि ट्रक क्र0 डच्.09.ज्ञक्.9905 में 320 बोरी भरकर महावीर कांटा तोल कराने भेजी जा रही थी कि माता मंदिर के पास ट्रक लाईन में लगे थे, तभी एक लड़का ट्रक पर पीछे से चढ़ कर एक प्लास्टिक की गेहूं की 50 किलो की कट्टी उतारकर चेारी कर ले जा रहा था, कि खबर मिलने पर वह अन्य लोग गये लड़के को कट्टी ले जाते समय रंगे हाथों पकड़ा उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश बताया । घटना की शिकायत पर संबंधित थाना सिविल लाईन विदिशा द्वारा अपराध क्रमांक 355/2012 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 06 माह के कारावास से दण्डित किया।