शंकाप्रद मतों की गणना सबसे पहले करें-कलेक्टर
संयुक्त भ्रमण कर मतदान केन्द्रों के नजदीकी रूट का चिन्हांकन करें-एसपी
निर्वाचन आदेशो का धरातलीय क्रियान्वयनों का जायजा लें-अपर कलेक्टर
गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा मध्यप्रदेश रविकांत उपाध्याय / 8085883358
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत जिले में निर्वाचन प्रक्रिया निर्विध्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए हर स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं । कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला, अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त प्रशिक्षण सह बैठक आयोजित कर उन्हें त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया अवधि के दौरान जिन दायित्वों का निर्वहन करना है कि विस्तृत जानकारी दी गई है।
एसएटीआई स्मार्ट क्लासरूप में सम्पन्न हुए उक्त प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर (विकास) डॉ योगेश भरसट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी समेत समस्त एसडीएम, एसडीओपी के अलावा रिटर्निंग आफीसर तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर मौजूद रहेंं।
कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण गंभीरता से लें। कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता परलिक्षित हो। स्वयं निष्पक्ष होकर निर्वाचन कार्यों का संपादन कराएं। निर्वाचन कार्य प्रभावित न हो इसके लिए क्षेत्रों में सतत चौकसी बरतने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही प्रभावशील धारा 144 के तहत कार्यवाही संपादित की जाएं ताकि आमजन भयभीत न हों।
कलेक्टर श्री भार्गव ने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से कहा कि मतदान के उपरांत मतगणना का कार्य अतिमहत्वपूर्ण होता है अतः प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सबसे पहले शंकाप्रद मतों का समाधान कर उनकी सबसे पहले गणना की जाए इसके पश्चात् सामान्य मतो की गणना कर परिणाम घोषित किए जाए।
कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि मतगणना सबसे पहले पंच की पूर्ण होने के उपरांत सरपंच की इसके पश्चात् जनपद व जिला पंचायत सदस्य के मतो के गणना कार्य की जाए। उन्होंने क्षेत्रों में अवैध मदिरा की धरपकड़ संबंधी कार्यवाही सतत जारी रखने सूचना तंत्रों से जानकारियों प्राप्त होने पर अबिलम्ब कार्यवाही करने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से बॉन्ड ओवर कराने, धरना प्रदर्शन पूर्णतः निर्वाचन अवधि तक प्रतिबंधित रहेगा। सभाएं आयोजित करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर पहले आएं पहले पाएं की तर्ज पर अनुमतियां प्रदान करें। साथ ही सभा स्थलों का चिन्हांकन कर लिया जाए। उन्होंने अनुबंधित वाहन कदापि प्रचार-प्रसार में उपयोग न हों इसके लिए इस प्रकार के वाहनों को अपनी सुपुर्दगी में रखने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि त्रि-स्तरीय निर्वाचन में पंच-सरपंच के साथ-साथ जनपद व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव मतपत्र से होगा। मतदान का समय प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक का नियत किया गया है। मतो की गणना कार्य मतदान उपरांत मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी। प्रत्येक मतदाता अधिकतम चार मत दे सकेंगे। मतदान केन्द्रों पर किए जाने वाले प्रबंधो के संबंध में भी उन्होंने गहन प्रकाश डाला है।
पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्व में किए जाने वाले प्रबंधो पर प्रकाश डालते हुए सघन जांच पड़ताल के कार्य संपादित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राजस्व और पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण कर मतदान केन्द्रों का जायजा लें। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर थाना प्रभारी, बीट प्रभारी अपना मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित कराए ताकि आमजनों किसी भी प्रकार की घटना घटित होने की संभावना हो तो पुलिस को सीधे सूचित कर सकें। कहीं भी विवाद की स्थिति बनती है तो अविलम्ब पहुंचकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही की जाएं। उन्होंने बताया कि ग्रामों की सुरक्षा समितियों के सदस्यों की सेवाएं मतदान केन्द्रों पर न ली जाएं। उनका निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य में सहयोग लिया जाए।
पुलिस अधीक्षक डा मोनिका शुक्ला ने शस्त्र लायसेंस जमा कराने के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। जमा होने वाले शस्त्र थानो में सुरक्षित स्थलों पर रखने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने वाहनों में हूटरों की जांच पड़ताल कार्य अभियान के रूप में क्रियान्वित करने के निर्देश दिए है। मतदान केन्द्रों पर किसी भी राजनैतिक जानकारियां प्रदर्शित ना हो के लिए आवश्यक प्रबंध स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने पुलिसकर्मी को भी मतदान प्रक्रिया की समुचित जानकारी से अवगत रहने के निर्देश दिए है। पुलिस अधीक्षक डॉ शुक्ला ने बूथो का भ्रमण एक दो दिवस के भीतर में करने के उपरांत स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए और क्या प्रबंध सुनिश्चित किए जा सकते है से अवगत कराएं।
पुलिस अधीक्षक डॉ शुक्ला ने कहा कि राजस्व और पुलिस अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्रो तक पहुंच मार्ग के नजदीकी रूट का चिन्हांकन अवश्य करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना प्राप्त होती है तो अधिकतम दस मिनिट के भीतर संबंधित मतदान केन्द्र पर सेक्टर आफीसर और पुलिस संयुक्त रूप से पहुंच सकें।
अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो ंकी सामान्य जानकारी से अवगत कराया जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के पूर्व पश्चात किए जाने वाले प्रबंध के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी है।
अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त प्रशिक्षण में पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से निर्वाचन के दौरान जिन बिन्दुओं पर विशेष सावधानी बरती जानी है उन पर गहन प्रकाश डालते हुए उन्होंने एक चैलेंज, मतदान के दौरान आने वाली समस्याओं का निराकरण, विविध शिकायते, मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां जिसमें मतगणना ऐजेन्ट को बैठने, मतपेटी की सील, मतदान दल द्वारा गलत तरीके से मतपत्रों को वैध अवैध घोषित करना, पुर्नगणना का आवेदन प्राप्त होने पर उसमें उल्लेखित बिन्दुओं का क्रियान्वयन किया जाए, गणना परिणाम के पर्ची देना, मतदान के लिए पहचान दस्तावेंज, टेण्डर बोर्ड, साथी के माध्यम से मतदान, मतदाता से असावधानी से मतपत्र फट जाए तब दूसरा मतपत्र जारी करने की प्रक्रिया, यदि कोई मतदाता मतपेटी में मत ना डालकर बाहर ले जाकर फेंक देता है तो उसको जप्त कर पृथक रखने की कार्यवाही, मतपत्र लेखा से मिलान, मतदान अभिकर्ता एवं पत्रकारो की प्रवेश सीमा और किन अधिकार पत्र के आधार पर अमिट स्याही लगाने वाले मतदान दल अधिकारी तक प्रवेश दिया जाएगा। मतदान केन्द्रों की संख्या जिनमें सात सौ से अधिक मतदाता है उन केन्द्रो पर क्या सावधानी बरती जानी है इसी प्रकार की प्रक्रिया छह सौ और पांच सै मतदान केन्द्रो पर क्रियान्वित की जाएगी। पंचायतों के संवेदनशील, अतिसंवेदनशील, मतदान केन्द्रों पर बरती जानी वाली सावधानियां, मतदान एवं मतगणना के पहले निर्वाचन सामग्री का वितरण एवं वापसी, स्ट्रांगरूम की सुरक्षा के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।