गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल@लटेरी रमाकांत उपाध्याय/
माननीय न्यायालय देवेन्द्र सोलंकी जेएमएफसी लटेरी द्वारा डंडे से मारपीट करने वाले 04 आरोपियों बाबूलाल, सागर सिंह, मथुरालाल, रामहेत निवासी गण – मडावता थाना आनंदपुर लटेरी को 6-6 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
शासन की और से पैरवी हरीराम कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार फरियादी हरीसिंह मीना के द्वारा थाना आनंदपुर में रिपोर्ट दर्ज करवायी कि घटना दिनांक को वह चम्पाखेडी रामनवमी के भंडारे मे गया था फिर वह तथा श्री बाबू उसके गांव निशोबर्री वापस आ रहे थे। तो अभियुक्तगण बाबूलाल, सागर सिंह, मथुरा लाल एवं रामहेत उसे गाली देने लगे और मारपीट करने लगें। आरोपीगण ने डंडो से मारपीट की जिससे उसके दोनो पैरो में, बाये हांथ में , पीठ, पसली और कमर में चोट आई थी। फरियादी की रिपेार्ट पर से थाना आनदपुर में अपराध क्र. 30/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की लेखबद्ध की गई। विवेचनाके बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय देवेन्द्र सोलंकी जेएमएफएससी लटेरी द्वारा धारा 325/34 के अंतर्गत चारो आरोपियो के दोष सिद्ध पाये जाने पर 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।