नेशनल लोक अदालत 11 को, आपसी समझौते से होंगे समाधान

गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल@गंजबासौदा रमाकांत उपाध्याय/ 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होगी। जिसमे पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण करवा सकेंगे। इससे पक्षकारों के समय व धन की बचत होगी।


गंजबासौदा द्वितीय जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीलम मिश्रा एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि राजीनामा योग्य लंबित अथवा प्रीलिटिगेशन प्रकरण को 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।


उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकबरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी.(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर तथा बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु रखा जाएगा।

अनुमानित बैंक के प्रकरण1700नगरपालिका 800 विद्युत विभाग1500 दूरसंचार172 कुल 4172 प्रिलीटिगेशन प्रकरण है।जबकि 556लबित प्रकरण है।