हाईकोर्ट ने अवैध घोषित की पटवारियों की हड़ताल, काम पर लोटे पटवारी

गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल@जबलपुर रमाकांत उपाध्याय/ 

प्रदेश में 10 अगस्त से जारी कलमबंद हड़ताल को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी हड़ताली पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के ​आ​देश दिए हैं। इस आदेश की जानकारी मिलते ही मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बाघेल ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर हड़ताल खत्म करने की कहकर काम पर बापिस लौटने की सूचना दे दी है। और पटवारी जनहित में बापिस काम पर लौट आये हैं।

60 दिन में करें निराकरण

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारियों की जायज मांगों पर विचार कर उनकी समस्याओं का निराकरण 60 दिन में करने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। ज्ञात हो कि तीन सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग को लेकर प्रदेश के हजारों पटवारियों द्वारा हड़ताल करने से राजस्व संबंधी कार्य ठप्प हो गए थे। जिससे पक्षकार परेशान हो रहे थे।