वाहन चैकिंग के नाम पर भोपाल पुलिस नही कर सकेगी परेशान,

भोपाल शहर डीआईजी ने आदेश जारी कर भोपाल यातायात पुलिस को दिए निर्देश, आदेश का पालन नहीं करने पर एक टीआई सहित 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित

गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल@ भोपाल रविकांत उपाध्याय

वाहन चैकिंग के नाम पर अब भोपाल ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को परेशान नहीं कर पायेगी। यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही का अधिकार होगा।

भोपाल शहर के डीआईजी इरशाद वली ने एक आदेश निकालकर दिशानिर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर उन्होंने एक टीआई सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया है।


दिए आदेश में कहा गया है कि ट्रैफिक व्यवस्था में लगे अधिकारी-कर्मचारी वाहन चेकिंग के नाम पर वाहनों को रोक कर पेपर आदि की जांच करते हैं जिससे लंबा जाम लग जाता है और लोग परेशान होते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसा नही कर सकेगी। यदि कोई यातायात नियमो का पालन नही करता है तो उसे रोककर उसपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अलावा बीडीपी पोर्टल पर जांच कर देखा जा सकता है कि संबंधित वाहन चोरी या फिर अपराध में लिप्त तो नही है यदि दोनों में से कुछ हो तो कार्यवाही का अधिकार होगा।
अन्य वाहनों को कागज दिखाने के नाम पर परेशान नही किया जा सकेगा।

इस आदेश में बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप देखा जा रहा है। डीआईजी ने 24 घण्टे में ऐसे पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया है जिन्होंने यह आदेश नहीं माना और जांच कर पेपर मांगे। यह आदेश सिर्फ भोपाल क्षेत्र में ही लागू रहेगा।