कलेक्टर व अपर कलेक्टर ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश, निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया
गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा रमाकांत उपाध्याय/
कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा आयोजित जोनल, नोडल एवं आरो, एआरओ अधिकारियों के द्वारा कौन-कौन से दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा कि विस्तृत जानकारी पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से दी गई हैं इस दौरान बताया गया कि जिले में कुल सात लाख 99 हजार 637 मतदाता त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में अपने मतो का प्रयोग करेंगें। हरेक मतदाता पंच-सरपंच हेतु मतपत्र से तथा जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए ईव्हीएम से मतदान करेंगे अर्थात हर मतदाता चार-चार मत पूर्व उल्लेखित निर्वाचन पदो हेतु देगा।
अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने बताया कि जिले की कुल 577 पंचायतों में से जनपद सदस्य हेतु 163 तथा जिला पंचायत सदस्य हेतु 22 वार्डो हेतु निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होगी। जिले में कुल 1536 मतदान केन्द्रो पर सात लाख 99 हजार 637 मतो का प्रयोग करेंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशो से भलीभांति अवगत कराया।
कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने आज त्रि-स्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया हेतु पूर्व में किए जाने वाले प्रबंधो की समीक्षा की है। निर्वाचन संबंधी कार्यो को आयोग की मंशा के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण पारदर्शिता का पालन करते हुए सम्पन्न हो इसके लिए कलेक्टर द्वारा नोडल, सहायक नोडल, आरओ, एआरओ के अलावा विभिन्न प्रकोष्ठो का गठन आदेश जारी कर दिया हैं।
कलेक्टर भार्गव ने आज जोनल एवं आरो, एआरओ नियुक्त अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए निर्धारित गाइड लाइन की बिन्दुवार जानकारी से अवगत करवाया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए जाते है उनका भलीभांति अध्ययन कर क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जो संशोधित आदेश जारी किए जाते है के अनुसार ही कार्यो का संपादन कराया जाना होता हैं अतः पूर्व के अनुभवों से अति आत्म विश्वासी ना हो, निर्वाचन प्रक्रिया खासकर त्रि-स्तरीय पंचायत निष्पक्ष रहकर संपादित कराएं सिर्फ निर्वाचन आयोग के प्रति ही निष्ठा प्रदर्शित होना चाहिए।
अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने बताया कि पंच और सरपंच पद हेतु मतदान मतपत्र से होगा वहीं जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईव्हीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंच सरपंच की मतगणना कार्य संबंधित मतदान केन्द्र पर ही सम्पन्न होगी। अपर कलेक्टर के द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची, मतदान केन्द्रो का सत्यापन, रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसरों के दायित्व, आरक्षण की ऑन लाइन प्रविष्टियां, सेक्टर तथा जोनल अधिकारी के दायित्व, संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रो का चिन्हांकन, आईटी क्षेत्र के अंतर्गत नाम निर्देशन पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेंज, ऑन लाइन स्वीकृति, मतदान कर्मियों की जानकारी, ईव्हीएम प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन तथा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्सो का प्रशिक्षण, इसके पश्चात इनके द्वारा जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी से अवगत कराया है।