कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश
गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ भोपाल मध्यप्रदेश रमाकांत उपाध्याय/9893909059
प्रदेश में कोविड19 के संक्रमण की निरंतर कमी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में महामारी नियंत्रण हेतु लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में समस्त सामाजिक/व्यावसायिक/सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक/मनोरंजन/ खेलकूद आदि तथा मेले के आयोजन पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे। समस्त स्कूल, कॉलेज और छात्रावास/हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे। विवाह आयोजन/अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
ध्यान रखें महामारी का संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है इसलिए रात्रिकालीन कर्फ़्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नागरिकों से अपील है कि मास्क का उपयोग और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें।
1. प्रदेश में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।
2. स्कूल, कॉलेज और छात्रावास/हॉस्टल भी पूर्ण क्षमता से चल सकेंगे।
3. विवाह आयोजन/अंतिम संस्कार के लिए संख्या का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
4. कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।