कृषकों के पंजीयन 117 पात्र समितियों में प्रातः सात बजे से रात्रि नौ बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में किए जाएंगे, 50 रुपये रहेगी शुल्क,
किसान किस सेंटर पर अपनी उपज बेचना चाहते है, किस तारीख को उपज लेकर आएंगे, यह तय करने की सुविधा किसानो को दी गई है।
गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा मध्यप्रदेश रविकांत उपाध्याय/
रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन के लिए किसान अपना पंजीयन पांच फरवरी से पांच मार्च तक करा सकेंगे। शासन द्वारा पंजीयन के लिए इस बार किसानो को नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। किसान किस सेंटर पर अपनी उपज बेचना चाहते है, किस तारीख को उपज लेकर आएंगे, यह तय करने की सुविधा किसानो को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन दोनो विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते है। कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र, कॉमन सर्विस सेन्टर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी शासन ने तय कर दी है। पचास रूपए फीस इसके लिए तय की गई है।
गौरतलब हो कि पिछले वर्ष का रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा किसानो को नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नए सिरे से पंजीयन प्रक्रिया होगी।
क्या-क्या दस्तावेंज जरूरी है
किसानो को पंजीयन कराते समय जमीन की किताब, आधार कार्ड, बैंक एकाउंट की पासबुक, बैंक एकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर खाते से आधार कार्ड लिंक नही है, तो भुगतान अटक सकता है, जिन किसानो के खाते और आधार लिंक ना हो, वह यह काम करा लें। किसान का पंजीयन उसी स्थिति में होगा, जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान हो, तभी किसान पंजीयन हो सकेगा।
उपार्जन पंजीयन एवं फसल बेचने हेतु उपार्जन केन्द्र, तिथि एवं टाइम स्लॉट चयन करने की समयावधि भी जारी की गई है जिसके अनुसार पंजीयन कार्य पांच फरवरी से पांच मार्च तक उपार्जन केन्द्रो पर प्रातः सात बजे से रात्रि नौ बजे तक, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर कार्य दिवसों, कार्यालयीन समय पर किया जा सकेगा।
फसल बेचने हेतु उपार्जन केन्द्र तिथि एवं समय स्लॉट का चयन हेतु अवधि सात मार्च से बीस मार्च तक नियत की गई है। उपार्जन अवधि की संभावित तिथि 25 मार्च से 15 मई तक नियत की गई है। शासन द्वारा गेंहू का समर्थन मूल्य 2015 रूपए प्रति कि्ंवटल घोषित किया गया है।
पंजीयन कार्य
विदिशा जिले में रबी विपणन वर्ष 2022-23 अंतर्गत कृषकों के पंजीयन हेतु प्राप्त निर्देशो के अनुसार 0.50 तक अंतर वाली 117 पात्र समितियों में पंजीयन कार्य प्रातः सात बजे से रात्रि नौ बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में किया जाएगा। सूची में शामिल पंजीयन केन्द्रों के संस्था प्रबंधक को शासन के दिशा निर्देशानुसार समस्त भौतिक एवं मानव संसाधनो का नियोजन कर योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने के भी दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। निर्धारित पंजीयन अवधि पांच फरवरी से पांच मार्च तक शत प्रतिशत वांछित किसानों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिले में 117 संस्था को पंजीयन कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है उनमें विदिशा तहसील की सेवा सहकारी समिति मर्यादित क्रमशः सांकलखेडा खुर्द, भदारबडागांव, अहमदपुर, जैतपुरा, सौथर, करैयाहाट, सतपाडासराय, बालाबरखेडा, धामनोदा, हांसुआ, खमतला, बर्रो, करेला, पीपलखेडा, ठर्र, करारिया, देवखजूरी, पीपरहूंठा, लश्करपुर, विदिशा, रंगई, इमलिया, बंधेरा, पैरवारा, हिनोतिया, गढला, कोंलिजा, खम्बूखेडी, डाबर, विपणन सहकारी समिति मर्यादित विदिशा शामिल है।
बासौदा तहसील में जिन संस्था स्थलों पर पंजीयन कार्य किया जाएगा उनमें सेवा सहकारी समिति क्रमशः ककरावदा, पिपरिया जाजौन, हरगनाखेडी बासौदा, किर्रोदा, खरपरी, बरेठ, बीलाढाना, फरीदपुर, उदयपुर, उदयपुर दो, हतोडा, अम्बानगर एवं किरवाया शामिल है। त्योंदा तहसील में भिदवासन, बागरोद, त्योंदा, गुलाबगंज तहसील में धतूरिया, हिनोतिया (गुलाबगंज), हिनोतिया (गुलाबगंज) दो, वन, वन दो, बर्रीघाट, बर्रीघाट दो,ग्यारसपुर तहसील में सियासी, अटारीखेजडा, कोलुआ, गुन्नोठा, मानोरा, हैदरगढ़, ग्यारसपुर, धामनोद शामिल है। कुरवाई तहसील में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित जुन्हैयाखेडी, सेवा सहकारी समिति क्रमशः नाउकुंड, छीरखेडा, विसनपुर, भैंसवाय, बरबई, कुरवाई, सीहोरा, मेहलुआ, राजपुर हिनोता, लायरा तथा विपणन सहकारी समिति मर्यादित कुरवाई शामिल है।
पठारी तहसील में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित विसराहा, सेवा सहकारी समिति मर्यादित क्रमशः शहरवासा (बंद्रावठा), शहरवासा (बंद्रावठा) दो, नटेरन तहसील में सेवा सहकारी समिति ऐंचदा, ऐंचदा दो, रावन, रावन दो, शमशाबाद तहसील में विपणन सहकारी समिति मर्यादित शमशाबाद, सेवा सहकारी समिति मर्यादित क्रमशः वर्धा, वर्धा शमशाबाद, सांगुल, सांगुल दो शामिल है।
सिरोंज तहसील में सेवा सहकारी समिति क्रमशः देहरी, इब्राहिमपुरा (भौंरा), दीपनाखेडा, गरेठा, चितावर, करैया, मुगलसराय, पगरानी, सियलपुर, सोना, चाठोली, पामाखेडी, बडोदाताल, परसोरा, हाजीपुर, तरवरिया, पिपलिया हाट, विपणन सहकारी समिति मर्यादित सिरोंज शामिल है। लटेरी तहसील में सेवा सहकारी समिति मर्यादित झूकरजोगी, निर्सोबरी, शहरखेडा, माहोठी, मुरवास, ओखलीखेडा, आंनदपुर, उनारसीकलां, कोलुआपठार, सुनखेर, लटेरी तथा विपणन सहकारी समिति मर्यादित लटेरी शामिल है।
पंजीयन प्रक्रिया से प्रशिक्षित हुए समिति प्रबंधक व आपरेटर
समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य के लिए किसानो का पंजीयन कार्य जिले में पांच फरवरी से शुरू होगा जो पांच मार्च तक क्रियान्वित किया जाएगा। किसानो के पंजीयन हेतु शासन द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुरूप पंजीयनकर्ता कार्यो का संपादन करें इसके लिए शुक्रवार को कॉ-आपरेटिव बैंक में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
मास्टर ट्रेनर्स एनआईसी के डीआईओ एमएल अहिरवार, कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ विनय प्रकाश सिंह तथा जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू के द्वारा पंजीयन कार्यो का संपादन करने हेतु नियुक्त समितियों के प्रबंधकों एवं आपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान पूर्व उल्लेखितों की जिज्ञासाओ का समाधान मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा किया गया है।
मास्टर ट्रेनर्स श्री अहिरवार ने बताया कि इस वर्ष पंजीयन की निशुल्क व्यवस्था सहकारी समितियों द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों के अतिरिक्त शुल्क व्यवस्था ₹50 अंतर्गत एमपी ऑनलाइन किओस्क कॉमन सर्विस सेंटर एवं लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी किया जा सकता है।
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में सम्पन्न हुए उक्त प्रशिक्षण में बतलाया गया कि पंजीयन कार्य 117 संस्थाओं पर किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में पंजीयन प्रक्रिया में हुए परिवर्तन एवं सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। पंजीयन प्रक्रिया अंतर्गत किसान के आधार का सत्यापन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकता है इस संबंध में पंजीयन केंद्रों के ऑपरेटर को बायोमेट्रिक डिवाइस के उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टा धारी किसान का पंजीयन केवल समितियों द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस प्रकार के पंजीयन में दस्तावेज प्राप्त करने के बारे में समिति प्रबंधकों को अवगत कराया गया। पंजीयन सॉफ्टवेयर का विस्तृत प्रशिक्षण जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी श्री एम एल अहरवार द्वारा दिया गया।
प्रशिक्षणार्थियों को जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक विनय प्रकाश सिंह ने पंजीयन के समय किसान से बैंक खाता की जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी किसान का आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। किसान के आधार कार्ड एवं भू अभिलेख के दस्तावेज में नाम में पूर्णता मिलान नहीं होने की स्थिति में तहसील द्वारा सत्यापन उपरांत ही किसान का पंजीयन मान्य होगा। किसान के मोबाइल नंबर पर आधार सत्यापन के लिए ओटीपी प्राप्त नहीं होने की दशा में पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से संशोधन के लिए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं में ड्यूटी लगाई गई है जोकि पंजीयन अवधि तक किसानों के आधार में आवश्यक संशोधन करेंगे। किसान के बैंक खाते में भुगतान के लिए आवश्यक है कि वह अपने खाते में ईकेवाईसी करवा कर आधार नंबर अपडेट करा ले से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया है।