राजस्व और पुलिस अधिकारी निर्वाचन दायित्वों से अवगत हुए
गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा रमाकांत उपाध्याय/
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत जिले में निर्वाचन प्रक्रिया निर्विध्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए हर स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं । कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर उन्हें त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया अवधि के दौरान जिन दायित्वों का निर्वहन करना है कि विस्तृत जानकारी दी गई है।
कलेक्टर श्री भार्गव ने समस्त अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण गंभीरता से लें। कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता परिलीक्षित हो। स्वयं निष्पक्ष होकर निर्वाचन कार्यों का संपादन कराएं। निर्वाचन कार्य प्रभावित न हो इसके लिए क्षेत्रों में सतत चौकसी बरतने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही प्रभावशील धारा 144 के तहत कार्यवाही संपादित की जाएं ताकि आमजन भयवीत न हों। उन्होंने क्षेत्रों में अवैध मदिरा की धरपकड़ संबंधी कार्यवाही सतत जारी रखने सूचना तंत्रों से जानकारियों प्राप्त होने पर अबिलम्ब कार्यवाही करने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से बॉन्ड ओवर कराने, धरना प्रदर्शन पूर्णतः निर्वाचन अवधि तक प्रतिबंधित रहेगा। सभाएं आयोजित करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर पहले आएं पहले पाएं की तर्ज पर अनुमतियां प्रदान करें। साथ ही सभा स्थलों का चिन्हांकन कर लिया जाए। उन्होंने अनुबंधित वाहन कदापि प्रचार-प्रसार में उपयोग न हों इसके लिए इस प्रकार के वाहनों को अपनी सुपुर्दगी में रखने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि त्रि-स्तरीय निर्वाचन में पंच-सरपंच का चुनाव मतपत्र से जबकि जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ईव्हीएम के माध्यम से होगा। मतदान का समय प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक का नियत किया गया है। पंच सरपंच के मतो की गणना कार्य मतदान उपरांत मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी। प्रत्येक मतदाता अधिकतम चार मत दे सकेंगे। मतदान केन्द्रों पर किए जाने वाले प्रबंधो के संबंध में भी उन्होंने गहन प्रकाश डाला है।
पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्व में किए जाने वाले प्रबंधो पर प्रकाश डालते हुए सघन जांच पड़ताल के कार्य संपादित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राजस्व और पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण कर मतदान केन्द्रों का जायजा लें। प्रत्येक ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर थाना प्रभारी, बीट प्रभारी अपना मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित कराए ताकि आमजनों किसी भी प्रकार की घटना घटित होने की संभावना हो तो पुलिस को सीधे सूचित कर सकें। कहीं भी विवाद की स्थिति बनती है तो अविलम्ब पहुंचकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यवाही की जाएं। उन्होंने बताया कि ग्रामों की सुरक्षा समितियों के सदस्यों की सेवाएं मतदान केन्द्रों पर न ली जाएं। उनका निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य में सहयोग लिया जाए।
। उन्होंने पुलिसकर्मी को भी मतदान प्रक्रिया की समुचित जानकारी से अवगत रहने के निर्देश दिए है। पुलिस अधीक्षक डॉ शुक्ला ने बूथो का भ्रमण एक दो दिवस के भीतर में करने के उपरांत स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए और क्या प्रबंध सुनिश्चित किए जा सकते है से अवगत कराएं।
अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो ंकी सामान्य जानकारी से अवगत कराया जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के पूर्व पश्चात किए जाने वाले प्रबंध के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंच, सरपंच और जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए एक ही प्रकार का नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-चार निर्धारित किया गया हैं। उन्होंने निरपेक्ष राशि, आदर्श आचरण संहिता, मतदान केन्द्रों पर मतदानपूर्व किए जाने वाले प्रबंधो के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उपरोक्त बैठक में प्रश्नोत्तरों के माध्यम से संवाद किया गया और राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की निर्वाचन संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है। ?
नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में समस्त एसडीएम, एसडीओपी के अलावा रिटर्निंग आफीसर तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर मौजूद रहेंं। वहीं वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अनुविभाग स्तरीय अधिकारी तथा थाना प्रभारी से भी संवाद किया गया है।
मतदाता जागरूकता रैली
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाता अपने मतो का प्रयोग करे इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन विदिशा जिले की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों क्षेत्रांतर्गत संपादित हो रहे है। इसी कड़ी के तहत शनिवार को ग्यारसपुर जनपद पंचायत में शत प्रतिशत मतदान हेतु स्कूली विद्यार्थियों के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। उपरोक्त रैली विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर जागरूकता के संदेशों का उद्घोष किया है।
मुद्रण एवं प्रकाशन की जानकारी देना अनिवार्य
कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने आज समस्त एसडीएमों, आरो, एआरओ तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार निर्वाचन पम्पलेटो, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 27 क के उपबंधों द्वारा विनिमित किया गया है।
उन्होंने समस्त एसडीएमों से अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के समस्त मुद्रणालय एवं उनके स्वामियों तथा प्रकाशको की बैठक आहूत कर उन सबकों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ततसंबंध में जारी आदेश से अवगत कराएं ताकि जारी आदेश का पालन सुनिश्चित हो सकें। बैठक में बताया गया कि भी पम्पलेट या पोस्टर मुद्रण, मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशकों के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। यह भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेंगे और ना ही मुद्रित करवाएंगे जब तक की प्रकाशको की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्तांक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो उनके द्वारा सत्यापित होना जरूरी है।
अनुबंध क में प्रकाशको से घोषणा प्राप्ति कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी अनुबंध ख में मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिन्टर कागजातों की प्रतियों की संख्या मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा देना होगा। उक्त आदेशों का कढाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश प्रिन्टिग प्रेसो को जारी किए गए है यदि कही त्रुटि पाई जाती है तो राज्य के संगत कानूनो के तहत प्रिन्टिग प्रेस के लायसेंसो का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन विशेषकर पंचायत निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने आशंकित हिंसा रोकने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निम्न कार्यवाहियों को त्वरित रूप से संपादित कराया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उमाशंकर भार्गव द्वारा जारी प्रपत्र में उल्लेख किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 के अंतर्गत मतदान दिनांक से युक्तियुक्त समय पूर्व सीमाओं को सील कर सघन जांच कराई जाए, इस हेतु विशेष रूप से जिले की सीमाओं पर आवश्यकता अनुसार चेक पोस्ट स्थापित कराई जाकर अन्य जिलों, प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सघन जांच की जाए।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धर्मशालाओं तथा होटलों में ठहरने वाले मुसाफिरों के आमद की जांच की जाए। सघन जांच में अवैध अस्त्रध्शस्त्रों के संग्रहण पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।
नगरीय निकाय क्षेत्रों में संवेदनशीलता का आंकलन कर पुलिस बल का वितरण किया जाए। इस कार्य हेतु विगत नगरीय निकाय, पंचायत, विधानसभा, लोकसभा निर्वाचन में हुई हिंसा तथा ग्राम में पार्टीबंदी तथा स्थानीय विवादों को ध्यान रखा जाए।
पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में मोबाइल इकाइयां इस प्रकार से रखी जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई ना कोई मोबाइल पार्टी 15 मिनट के अंतराल में प्रत्येक मतदान केंद्र पर पहुंचे।
संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का मूवमेंट अधिकतम रखा जावे तथा वहां होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाकर सघन जांच कराई जाए।
निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए अस्त्रध्शस्त्र शत-प्रतिशत जमा कराए जाएं। अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर सख्त पाबंदी रखी जाए। नियत अवधि के पश्चात शस्त्र जमा न कराने वाले शस्त्र लाइसेंस धारियों के शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही त्वरित गति से संपादित की जाए।
अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर आयोजित सभाओं में वर्गीकरण अनुसार सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए।
अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर आयोजित सभाओं में वर्गीकरण अनुसार सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए।
असामाजिक तत्वों तथा अपराधिक व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकतम संख्या में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही संपादित की जाए, संबंधित थाना प्रभारी तथा कार्यपालिक दंडाधिकारी मौके पर ही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बांड ओवर की कार्यवाही करें।
अवैध शस्त्रों तथा अवैध शराब की धरपकड़ एवं जब्ती की कार्यवाही की जाए। सभी न्यायालयों द्वारा जारी वारंण्टों को शीघ्र, अतिशीघ्र तामिलें कराई जाएं।
संपत्ति विरूपण एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जमानत पर मुक्त व्यक्तियों, हिस्ट्रीशीटर बदमाशों तथा निगरानी शुदा बदमाशों पर सतत नजर रखी जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
जिन व्यक्तियों के विरुद्ध निर्वाचन अपराध पूर्व में कायम हुए हैं, उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाकर उन पर सतत रूप से निगरानी रखी जाए।
कंट्रोल रूम को सक्रिय रखा जाए ताकि सूचनाओं का आदान-प्रदान व समन्वय बेहतर तरीके से होता रहे। आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
पंचायत क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावशील
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उमाशंकर भार्गव ने जिला विदिशा की संपूर्ण पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रभावशील होने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल, सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय दंडाधिकारी) की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई सभा, जुलूस या वाहन रैली का आयोजन नहीं करेगा। धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाओं, शासकीय कार्यालय परिसरों व रेस्ट हाउस में सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल, सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय दंडाधिकारी) की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और टेंट शामियान इत्यादि ही लगाएगा।
कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी पत्थर यह किसी प्रकार के घातक पदार्थों का अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा।
वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ना तो बारूद या पटाखों, पेट्रोल, ज्वलनशील पदार्थों का ना तो संग्रहण करेगा और ना ही निर्माण करेगा और ना ही उपयोगध्प्रदर्शन करेगा।
कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का लालच या प्रलोभन देकर धौंस धपटध्धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और न ही निर्वाचन प्रक्रिया को दूषितध्बाधित करेगा।
कोई भी व्यक्ति अथवा समूह किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्रों को धारित नहीं करेगा और ना ही उनका किसी प्रकार का उपयोग करेगा और ना ही उनका सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा।
कोई भी ग्रह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहराएगा। जब तक उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से ना दे दी जावे।
कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास में निवास करने आए संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपाएगा।
कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान दिवस को (मतदाताओं) को छोड़कर मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में ना तो प्रवेश करेगा और ना ही समूह बनाकर एकत्र होगा।
कोई भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, अभ्यर्थी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, चक्काजाम, पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका समर्थन नहीं करेगा। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम सभा का आयोजन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
कोई व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, संस्था आदि किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य प्रकार के आपत्तिजनक भाषण, संवाद, नारे आदि का उपयोग नहीं करेगा चाहे व मौखिक अथवा मुद्रित रूप में हो रहा हो जिससे सांप्रदायिक अथवा अन्य प्रकार से लोक परिशांति भंग हो सकती है।
संपूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान किसी सभा में लाउडस्पीकर वाहन का उपयोग पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
कोई भी व्यक्ति या समूह विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रमों तथा जुलूस, रैली, सभा आदि में आतिशबाजी तथा फटाके, तेज आवाज करने वाले विस्फोटक आदि वस्तुओं का उपयोग सार्वजनिक मार्ग स्थानों पर बिना अनुमति नहीं करेगा। इसमें बारात में चल रहे समारोह में की जाने वाली आतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी।
इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु कोई भी राजनीतिक दल, संस्था, व्यक्ति, रैली काफिले में 3 से अधिक वाहनों का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेगा। अनुमति गतिविधि आयोजन में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों तथा सुरक्षाबलों पर प्रभावी नहीं होगा यह आदेश तत्काल रूप से प्रभाव सील रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य युक्तियुक्त अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही संपादित की जाएगी।