गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा मध्यप्रदेश रमाकांत उपाध्याय / 9893909059
कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बुधवार को नगरपालिका एवं नगर परिषद क्षेत्रों का भ्रमण कर निकाय निर्वाचन हेतु चिन्हित स्ट्रांग रूमों एवं मतगणना कक्षो का बारीकी से जायजा लिया और व्यवस्थाओं के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्ट्रांग रूम व मतगणना कक्षो में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है की नहीं इत्यादि के अलावा अन्य प्रबंधों का अवलोकन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने भ्रमण कर जायजा लिया है। कलेक्टर श्री भार्गव के साथ पुलिस अधीक्षक डॉ मोनिका शुक्ला ने भी स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जाने वाले प्रबंधो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री भार्गव एवं पुलिस अधीक्षक डॉ शुक्ला ने आज बुधवार को संयुक्त रूप से नगरीय निकाय क्षेत्र बासौदा, सिरोंज के अलावा नगर परिषद क्रमशः कुरवाई, लटेरी एवं शमशाबाद में पहुंचकर स्ट्रांग रूम एवं मतगणना कक्षो का जायजा ही नहीं लिया बल्कि आयोग के दिशा निर्देशानुसार कार्यो के संपादन उपरांत निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए है।
निरीक्षण भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य विभागो के अधिकारी साथ-साथ मौजूद रहें।
अभ्यर्थियों के लिए मतदान एवं मतगणना का व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजन की तिथियां जारी
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतदान एवं मतगणना का व्यवहारिक प्रशिक्षण सुगमता से जिले में उपलब्ध कराए जाने हेतु विशेष पहल की गई है जिसके तहत विकासखण्ड स्तरों पर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों में लंबी अवधि पश्चात् चारो सीटो का मतदान एवं मतगणना मतपत्रों एवं मतपेटी से की जानी है। मतदान उपरांत मतगणना भी मतदान केन्द्रों पर आयोग के दिशा निर्देशानुसार सम्पन्न होगी।
अभ्यर्थीगणों द्वारा मतदान एवं मतगणना के संबंध में समय-समय पर विभिन्न जिज्ञासायुक्त पूछताछ विभिन्न स्तरों पर की जा रही है को ध्यानगत रखते हुए सभी अभ्यर्थियों को त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत मतदान एवं मतगणना का व्यवहारिक प्रशिक्षण हरेक पहलुओं से अवगत कराने हेतु खण्ड स्तरों पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण में सहायक रिटर्निंग आफीसर क्लस्टर पर एक मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशासकीय अधिकारी या एआरओ उपस्थित रहेंगे। खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले इन प्रशिक्षणों में तहसीलदार, एसडीएम की भी उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई है। खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण नियत तिथि को सांय चार बजे से पांच बजे तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं एआरओ क्लस्टर का प्रशिक्षण दोपहर 12 बजे से दो बजे तक आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मतदान दलों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण से भिन्न होकर केवल व्यवहारिक बिन्दुओं पर आधारित होगा। साथ ही अभ्यर्थीगणो की शंकाओ का निवारण मौके पर शत प्रतिशत किया जाएगा।
अपर कलेक्टर वृदांवन सिंह ने बताया कि अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या फिर अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को मतदान, मतगणना एवं निर्वाचन से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी प्रदाय की जाएगी इसके लिए प्रत्येक विकासखण्ड अंतर्गत एआरओ के क्लस्टर तथा खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजन की तिथियां निम्नानुसार है विदिशा, नटेरन एवं सिरोंज तीनों विकासखण्डों एक साथ उपरोक्त प्रशिक्षण 18 एवं 19 जून को आयोजित किया गया है। बासौदा विकासखण्ड में 20 एवं 21 जून को जबकि कुरवाई, लटेरी एवं ग्यारसपुर विकासखण्ड में अभ्यर्थियों के लिए मतदान एवं मतगणना का व्यवहारिक प्रशिक्षण एक साथ 27 एवं 28 जून को विकासखण्ड के नियत स्थलों पर आयोजित किया गया है।
प्रशिक्षण का एजेण्डा
अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण के बिन्दु
मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के दौरान प्रचार- प्रसार प्रतिषेध रहने के संबंध में। मतदान, मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति । मतदान, मतगणना के दौरान मतदान ध् मतगणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था । चैलेन्ज वोट की प्रक्रिया की व्यवहारिक जानकारी । टेण्डर वोट की प्रक्रिया की व्यवहारिक जानकारी । अंधे, अशक्त मतदाता की घोषणा पर साथी के माध्यम से मतदान । मतदाता जब पहचान स्थापित होने तथा अमिट स्थायी लगवाने के बाद मतदान न का विनिश्चय कर प्रक्रिया । मतदाता को जारी सभी मतपत्र मतपेटी में न डालने की त्रुटि पर कार्यवाही करने, मतपत्र लेखा में उल्लेखित मतपेटी में डाले गये मत एवं मतपेटी में पाये गये मतों की भिन्नता की स्थिति में प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया, संदेहास्पद मतों का निराकरण, पुनर्गगणना आदि की जानकारी दी जाएगी।
अतिरिक्त बिन्दु
मतदाता की पहचान हेतु दस्तावेजों की जानकारी । मतदान केन्द्र एवं आवश्यक व्यवस्था संबंधी कानूनी प्रावधान वह परिस्थितियों जिनके उत्पन्न होने पर ही मतदान एवं मतगणना स्थगित की जावेगी ।
आदर्श आचरण संहिता – अभ्यर्थियों के लिए मतदान केन्द्र के अंदर मोबाईल का प्रतिबंध, धूम्रपान का प्रतिबंधित होना । अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार- प्रसार, वाहन रैली की अनुमति 48 घण्टे की अवधि में अभ्यर्थी केवाहन की अनुमति । भा. दं. वि. की धारा 171 के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध । मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध इत्यादि से अवगत कराया जाएगा।