छेड़छाड़, बलात्कार व मारपीट के आरोपियों को सुनाई सजा

अलग अलग न्यायालय में दोषी पाए जाने पर आरोपियों को छेड़छाड़ में एक साल, मारपीट में दो साल व अपहरण कर बलात्कार के मामले में सुनाई दस साल के कारावास व जुर्माने की सजा

गंजबासौदा न्यूज़ पोर्टल @ विदिशा गंजबासौदा रविकांत उपाध्याय/ 

माननीय न्यायालय सोनल गुप्ता जेएमएफसी विदिशा की अदालत ने छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए आरोपी अखिलेश लोधी को एक साल के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार 22 मई 2019 के शाम 7 बजे आरोपी ने पीड़िता के घर मे घुसकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर साड़ी खींच सार में चलने का कहा तब पीड़िता चिल्लाती हुई घर के अंदर चली गई। आवाज सुनकर उसकी सास बाहर आई अखलेश जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। उसके बाद पीड़िता द्वारा एफआईआर करने के बाद मामला न्यायालय में पहुंचा जहां विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है।

 

मारपीट में दो साल की सजा
माननीय न्यायालय सीमा धाकड़ जेएमएफसी गंजबासौदा की अदालत ने मारपीट के चार आरोपियों को दोषी पाते हुए 2 – 2 वर्ष के कारावास व जुर्माना की सजा दी है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद दास आर्य ने बताया कि ग्राम अमारी निवासी फरियादी के साथ पुरानी रंजिश पर आरोपीगण हाकिम सिंह, खेत सिंह, चैन सिंह व कीरत सिंह ने गंदी गालियां देते हुए मारपीट की। परिजनों के बकाच करने पर उनके साथ भी मारपीट की थी। इसकी शिकायत त्योंदा थाने पर की गई। इसके बाद मामला न्यायालय में आया जहां से आरोपियों को सजा दी गई।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कारावास
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने बाले को दस वर्ष का कारावास विद्वान न्यायाधीश नीलम मिश्रा द्वितीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉस्को की अदालत ने नाबालिग बालिका का अपरहण कर उसके साथ बलात्कार करने बाले आरोपी बनवारी को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।